Supreme Court ON SBI Electoral Bond Case: चुनावी बॉन्ड मामले में बढ़ीं भारतीय स्टेट बैंक की मुसीबतें, सुप्रीम कोर्ट ने SBI को लगाई जोरदार फटकार। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चुनावी बॉन्ड मामले में सोमवार (11 मार्च, 2024) को सुप्रीम कोर्ट से तेज झटका लगा है। देश की अदालत ने एसबीआई का आवेदन खारिज किया, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बॉन्ड की जानकारी को 30 जून तक बढ़ाने की मांग की गई थी।
क्या है Electoral Bond Case ?
सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया कि वह 12 मार्च, 2024 तक सर्वोच्च अदालत को पूरे आंकड़े प्रस्तुत करे। (Supreme Court ON SBI Electoral Bond Case) चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई.चंद्रचूड़ ने आदेश देते हुए बताया कि एसबीआई ने कैश कराने वालों की जानकारी अलग से रखी है, जिसके कारण उनके मिलान में कठिनाई हो सकती है। 22 हजार से अधिक चुनावी बॉन्ड साल 2019 से 2024 के बीच खरीदे गए हैं, जिनके आंकड़े 44 हजार से अधिक हैं।
Supreme Court ON SBI Electoral Bond Case
इसलिए, उनके मिलान में समय लगेगा। कोर्ट ने पूछा कि यह विवाद कहां है? एसबीआई (Supreme Court ON SBI Electoral Bond Case) के वकीलों ने कहा कि वे एक्स्ट्रा टाइम की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि वे आंकड़ों को उपलब्ध करें। इसके अलावा, वकील ने कहा कि उन्हें पहले बताया गया था कि यह जानकारी गुप्त रहेगी, इसलिए बहुत कम लोगों को पता था। यह सभी के लिए उपलब्ध नहीं था।