Krishna Janmabhoomi: श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि और शाही ईदगाह के विवादित परिसर मामले में कोर्ट ने दिया हिन्दू पक्ष का साथ

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Krishna Janmabhoomi: श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि और शाही ईदगाह के विवादित परिसर मामले में कोर्ट ने दिया हिन्दू पक्ष का साथ
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Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Controversy: श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि और शाही ईदगाह के विवादित परिसर मामले में कोर्ट ने दिया हिन्दू पक्ष का साथ। श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि-शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्‍वपूर्ण निर्णय दिया है। हाईकोर्ट ने कमिश्‍नर को भी नियुक्‍त कर दिया है। उनके नेतृत्व में, विवादित परिसर का सर्वेक्षण किया जाएगा। श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्‍वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि विवाद में विवादित परिसर का सर्वे करने का आदेश जारी किया है।

इस कारण, 3 कमिश्‍नर भी नियुक्‍त किए गए हैं। मथुरा में श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि और शाही ईदगाह का मामला वर्षों से कानूनी जंग में फंसा हुआ है। श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि का सर्वे कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर महत्‍वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट कमिश्‍नर विवादित परिसर का सर्वेक्षण करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि-शाही ईदगाह मामले में एक महत्‍वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया है, जिसके लिए कमिश्‍नर नियुक्‍त किए जाएंगे।

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Krishna Janmabhoomi: श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि और शाही ईदगाह के विवादित परिसर मामले में कोर्ट ने दिया हिन्दू पक्ष का साथ

क्या है Shri Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Controversy

इसमें शामिल होने के लिए, हाईकोर्ट ने 3 अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया है। इस महत्‍वपूर्ण निर्णय को जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने लिया है। हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण विराजमान (Krishna Janmabhoomi) की ओर से इस मुद्दे पर अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें एडवोकेट कमिश्‍नर द्वारा सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी। इस अर्जी के परिणामस्वरूप, जस्टिस मयंक कुमार जैन ने 16 नवंबर को एक सुरक्षित फैसला दिया था।

Krishna Janmabhoomi: श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि और शाही ईदगाह के विवादित परिसर मामले में कोर्ट ने दिया हिन्दू पक्ष का साथ

mathura Krishna Janmabhoomi विवाद

भगवान श्री कृष्ण विराजमान और सात अन्य व्यक्तियों द्वारा अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडेय, और देवकी नंदन के माध्यम से दाखिल की गई याचिका में यह दावा किया गया था कि, भगवान कृष्ण का जन्मस्थान उस मस्जिद के नीचे स्थित है और इस पर कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है। वहीं, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन के अनुसार, याचिका में दावा किया गया कि, वहां एक कमल के आकार का स्तंभ है, जो हिंदू मंदिरों की एक विशेषता है और शेषनाग की एक प्रतिकृति है, जो हिंदू देवताओं में से एक हैं और जिन्होंने भगवान कृष्ण की रक्षा की थी उनके जन्म की रात।

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