PANCHKULA CURFEW: हरियाणा के पंचकूला में लागू धारा 144, गाड़ियों के साथ जलूस और लाठी-डंडे समेत इन चीजों पर लगा प्रतिबंध

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PANCHKULA CURFEW: हरियाणा के पंचकूला में लागू धारा 144, गाड़ियों के साथ जलूस और लाठी-डंडे समेत इन चीजों पर लगा प्रतिबंध
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PANCHKULA CURFEW: Kisan Andolan 2.0 से घबराई हरियाणा सरकार। हरियाणा के पंचकूला में लागू हुई धारा 144, गाड़ियों के साथ जलूस, प्रदर्शन व लाठी-डंडे समेत इन चीजों पर लगा प्रतिबंध। हरियाणा में किसान आंदोलन की गूंज के साथ-साथ पाबंदियों की बढ़ती हिचकिचाहट देखी जा रही है। एक ओर हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सात जिलों, अंबाला, जींद, कुरूक्षेत्र, हिसार, कैथल, फतेहाबाद, और सिरसा में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।

Kisan Andolan 2.0 से घबराई हरियाणा सरकार

दूसरी ओर, चंडीगढ़ के पास पंचकुला में धारा 144 लागू की गई है। पंचकुला के जिला प्रशासन ने पैदल, ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहनों के साथ मार्च, प्रदर्शन या जुलूस को निरस्त करने और हथियारों के साथ गए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब-हरियाणा सीमा पर सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए, बॉर्डर को सील कर दिया गया है और अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है।

PANCHKULA CURFEW: हरियाणा के पंचकूला में लागू धारा 144, गाड़ियों के साथ जलूस और लाठी-डंडे समेत इन चीजों पर लगा प्रतिबंध

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क्यों लगाना पड़ा PANCHKULA CURFEW ?

इसके साथ ही, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है ताकि यात्रा करने वालों को आसानी से सलाह दी जा सके। किसानों की मुख्य मांगें एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के पालन, कृषि ऋण माफी, और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय है। ये मांगें हरियाणा, पंजाब, और उत्तर प्रदेश के कई किसान संगठनों द्वारा उठाई गई हैं।

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