Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत! मकान पर बुलडोजर चलने रोका। पूर्वांचल के गुंडा राजा मुख्तार अंसारी के संबंधित घटनाओं से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना सामने आई है। मुख्तार अंसारी के निकट संबंधी व्यक्ति गणेश दत्त मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने मकान के नष्टीकरण के आदेश पर तीन हफ्तों की अस्तित्वर की स्थिति लागू की है।
Allahabad High Court ने मकान धवस्त करने से रोका
यहां तीन हफ्तों के अंदर याचिका दाखिल करने का अवसर दिया गया है। और कोर्ट ने राज्य सरकार से केस के निपटारे के लिए छह हफ्तों का समय दिया है। गाजीपुर जिले के नियत प्राधिकारी और सदर एसडीएम ने अनुसार, आरबीओ एक्ट के तहत, 4 जनवरी 2022 को मौजा मोहम्मद पट्टी महुआबाग गाजीपुर में गणेश दत्त मिश्रा की पत्नी रीमा मिश्रा के नाम पर एक मकान को नष्ट करने का आदेश दिया गया था। नियत प्राधिकारी ने रीमा मिश्रा की अर्जी को खारिज कर दिया था, लेकिन इस मुद्दे में याचिका को सुनने का निर्णय लिया गया है।
क्या है Mukhtar Ansari का मामला ?
इस मामले में, नियत प्राधिकारी के आदेश के अनुसार, 27 दिसंबर 2023 को नष्टीकरण की तिथि तय की गई थी। इस याचिका पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बहस की। और एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस मनीष निगम की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई है। यूपी सरकार ने घोषणा की है कि उसने मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को और बढ़ाने का आश्वासन दिया है। मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में एमपी/एमएलए न्यायालय ने 10 साल की क़ैद और 5 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया था।
कोर्ट ने क्यों बचाया Mukhtar Ansari के करीबी का घर ?
साथ ही, उनके सहयोगी सोनू यादव को पाँच साल की सजा हुई थी। हाल ही में, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि जरूरत पड़ने पर मुख्तार अंसारी की सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी। मुख्तार अंसारी के बेटे ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 2024 के चुनाव से पहले उनके पिता की हत्या की योजना बन रही है, और उसने इसके खिलाफ कड़ी सुरक्षा की मांग की थी।