Mp Govt Increase Wages Of Workers: मजदूरों की हुई बल्ले बल्ले! मध्यप्रदेश सरकार ने बढ़ाई 25% मजदूरी, ई-ऑटो खरीदने पर 40 हजार की सब्सिडी

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Mp Govt Increase Wages Of Workers: मजदूरों की हुई बल्ले बल्ले! मध्यप्रदेश सरकार ने बढ़ाई 25% मजदूरी, ई-ऑटो खरीदने पर 40 हजार की सब्सिडी
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Mp Govt Increase Wages Of Workers: मजदूरों की हुई बल्ले बल्ले! मध्यप्रदेश सरकार ने बढ़ाई 25% मजदूरी, ई-ऑटो खरीदने पर 40 हजार की सब्सिडी। मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। 10 वर्षों के बाद, उन्होंने मध्य प्रदेश में मजदूरों की वेतन बढ़ाई है। साथ ही, मजदूरों के हित के लिए कई और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मजदूरों को बड़ी सहायता प्रदान की है।

असंगठित मजदूरों की मजदूरी में 25 फीसदी की वृद्धि की गई है। यह निर्णय एक अप्रैल से प्रदेशभर में प्रभावी होगा। मध्य प्रदेश ने 2014 में अंतिम बार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की मजदूरी को संशोधित किया था। 10 साल बाद, इसे फिर से संशोधित किया गया है। नियमों के अनुसार, इसे प्रति पांच वर्षों में संशोधित किया जाता है। साथ ही, सरकार ने घोषणा की है कि ई-स्कूटर की खरीद पर मजदूरों को 40,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

Mp Govt Increase Wages Of Workers: मजदूरों की हुई बल्ले बल्ले! मध्यप्रदेश सरकार ने बढ़ाई 25% मजदूरी, ई-ऑटो खरीदने पर 40 हजार की सब्सिडी

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Mp Govt Increase Wages Of Workers

श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश के मजदूरों के लिए मजदूरी में वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। अकुशल मजदूरों को अब हर महीने 11,450 रुपये, अर्द्धकुशल मजदूरों को 12,446 और खेतिहर मजदूरों को 9,160 रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही, पार्ट-टाइम मजदूरों को संबल योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की है कि मजदूरों की दिव्यांगता और मौत पर मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर चार लाख रुपये किया जाएगा।

Mp Govt Increase Wages Of Workers: मजदूरों की हुई बल्ले बल्ले! मध्यप्रदेश सरकार ने बढ़ाई 25% मजदूरी, ई-ऑटो खरीदने पर 40 हजार की सब्सिडी

Mp Govt Increase Wages Of Workers

उसके साथ ही, सरकार ई-स्कूटर की खरीद पर मजदूरों को 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। मजदूरी बढ़ावा के निर्णय पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। (Mp Govt Increase Wages Of Workers) श्रम विभाग के आदेश के अनुसार, राज्य सरकार ने अनूसूचित नियोजनों में काम करने वाले मजदूरों की मासिक और दैनिक न्यूनतम वेतन दरों को एक अप्रैल से संशोधित किया है।

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