ITR Filing:-आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है। अभी तक इसकी समय सीमा में कोई विस्तार नहीं किया गया है और अभी तक करोड़ों टैक्सपेयर्स ने आईटीआर दाखिल नहीं किया है। इस साल इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की बहुत कम या कोई संभावना नहीं है। क्योंकि डेडलाइन को आगे बढ़ाने से संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है पिछले वर्ष 31 जुलाई, 2023 तक 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए।
ई-फाइलिंग में क्या हो रही है परेशानी:-केरल के वायनाड के भूस्खलन का प्रभाव टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर भी पड़ा है भूस्खलन के कारण बहुत से लोगों को टैक्स रिटर्न दाखिल करने में परेशानी हो रही है साथ ही ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार-आधारित ओटीपी वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है। और पेज बहुत धीरे धीरे लोड लो रहा है साथ ही अपलोड में भी दिक्कतें आ रही हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स ने सीबीडीटी से एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त करने का आग्रह किया है।
अगर 31 जुलाई को आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया तो कितना होगा जुर्माना:-अगर कोई व्यक्ति 31 जुलाई को आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाया है तो वह व्यक्ति लेट फीस के साथ 31 जुलाई के बाद भी अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है लेट फीस के साथ आईटीआर फाइल करने पर 5,000 रुपये देने होंगे. अगर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है, तब उसे लेट फीस के तौर पर 1,000 रुपए देने होंगे।