Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में 21 दिसंबर को आएगा कोर्ट का फैसला, ASI ने पेश की अपनी सर्वे रिपोर्ट। ज्ञानवापी मामले में ASI के अतिरिक्त निदेशक ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश को सीलबंद रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट की लंबाई 1500 से अधिक पृष्ठों की है। ज्ञानवापी मामले में, बहुत देर के बाद, एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) ने सोमवार (18 दिसंबर) को वाराणसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की।
Gyanvapi ASI Survey
एएसआई के अतिरिक्त निदेशक ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की है, जिसमें 1500 से अधिक पृष्ठों की हैं, और इसमें 250 से अधिक साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया है। एएसआई ने वाराणसी जिला न्यायाधीश एके विश्वेश के सामने इस रिपोर्ट को सौंपा है। Gyanvapi Case मामले में हिंदू पक्ष के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और हिंदू पक्ष ने सभी पक्षों की प्रतियां रिपोर्ट में शामिल करने का आदेश दिया।
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हिंदू या मुस्लिम किसके पक्ष में होगा Gyanvapi Case
मुस्लिम पक्ष इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के खिलाफ है। उनका विरोध है कि इसे पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाना चाहिए। 21 दिसंबर को इस पर निर्णय होगा और सर्वे रिपोर्ट की कॉपी पक्षकारों को दी जाएगी। एएसआई ने पहले ही कोर्ट से रिपोर्ट जमा करने के लिए मना किया था और समय मांगा था, जिसे मिला था। इसके पहले जुलाई में जारी किए गए आदेश के अनुसार, वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया था ताकि यह तय किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं।