Electoral bonds: सुप्रीम कोर्ट ने ‘चुनावी बॉन्ड’ को ‘असंवैधानिक’ घोषित करते हुए सरकार को लगाई फटकार। चुनावी बॉन्डों की शुरुआत सरकार द्वारा तीन महीने की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाती है। इन्हें खरीदने का मौका दिया जाता है। सरकार ने चुनावी बॉन्डों की खरीद के लिए जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पहले 10 दिन निर्धारित किए हैं। उच्चतम न्यायालय ने 2024 के आम चुनावों से पहले चुनावी बॉन्ड की वैधता पर अपना निर्णय दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है।
देश में कब और क्यों आया Electoral bonds
क्या इसे खरीदने पर निवेश का मूल्य मिलता है? जनता के बीच चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कई सवाल हैं। चलिए, उनके उत्तर जानते हैं। चुनावी बॉन्ड एक प्रकार का आश्वासन पत्र होता है। यह भारतीय स्टेट बैंक के चुनिंदा शाखाओं पर किसी भी भारतीय नागरिक या कंपनी द्वारा खरीदा जा सकता है। यह बॉन्ड नागरिक या कॉरपोरेट कंपनियों की ओर से अपने चयनित राजनीतिक दल को दान करने का एक तरीका है। चुनावी बॉन्ड को वित्ती बिल (2017) के साथ पेश किया गया था।
कितने समय के लिए होती है Electoral bonds बिक्री ?
29 जनवरी, 2018 को नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया था और उसी दिन से इसकी शुरुआत हुई। चुनावी बॉन्ड नियमित रूप से हर तिमाही की शुरुआत में सरकार द्वारा 10 दिनों के लिए उपलब्ध कराए जाते थे और उनकी खरीदारी उस अवधि में की जाती थी। सरकार ने जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के प्रथम 10 दिनों को चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए निर्धारित किया था। लोकसभा चुनाव वर्ष में, सरकार द्वारा 30 अतिरिक्त दिनों की अवधि तय की गई थी।
Electoral bonds का उद्देश्य क्या था?
चुनावी बॉन्ड को लागू करते समय सरकार ने दावा किया था कि इससे राजनीतिक फंडिंग के क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी। इस बॉन्ड के माध्यम से किसी भी व्यक्ति अपनी पसंदीदा पार्टी को चंदा दे सकता था। चुनावी बॉन्ड को किसी भी भारतीय नागरिक, कॉर्पोरेट या अन्य संस्था खरीद सकती थी और राजनीतिक पार्टियां इसे बैंक में भुनाकर राशि हासिल कर सकती थीं।
राजनीतिक दलों को Electoral bonds से कैसा लाभ ?
बैंक फिर इसे उन ग्राहकों को बेचते थे जो केवाईसी सत्यापित होते थे, और बॉन्ड पर चंदा देने वाले के नाम का जिक्र नहीं किया जाता था। चुनावी बॉन्ड में निवेश करने वाले को आधिकारिक रूप से कोई वापसी नहीं मिलती थी। यह बॉन्ड एक प्रकार की प्राप्ति पत्र था। जिस पार्टी को चंदा देना चाहते थे, उसके नाम पर इस बॉन्ड को खरीदा जाता था, और इस पैसे को संबंधित राजनीतिक दल को दे दिया जाता था।
क्या Electoral bonds में निवेश करने से कर में छूट मिलती है?
राजनीतिक पार्टी को सीधे चंदा देने की बजाय, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा देने पर, उस राशि पर आयकर कानून की धारा 80जीजीसी और 80जीजीबी के तहत कोई छूट प्राप्त करने का प्रावधान है।