Defamation Case On Shivraj Singh Chouhan: 10 करोड़ के मानहानि मुकदमे में फंसे मध्यप्रदेश के पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान। जबलपुर की एक विशेष अदालत ने शनिवार को कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा की याचिका पर आदेश दिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख वीडी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश था।
याचिकाकर्ता के वकील एच.एस. छाबड़ा ने बताया कि न्यायिक दंडाधिकारी विश्वेश्वरी मिश्रा की विशेष अदालत ने पहले दृष्टिया मुकदमे के लिए पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद मानहानि का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। तन्खा ने पिछले साल मानहानि मामले में अदालत में अपना प्रारंभिक बयान दर्ज कराया था। वह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। तन्खा ने बीजेपी नेताओं पर लगाए गए आरोपों का मुकदमा दायर करने के लिए याचिका दाखिल की थी। उनके अनुसार, बीजेपी नेताओं ने गलत दावा करके उनकी छवि को बिगाड़ा।
![Defamation Case On Shivraj Singh Chouhan: 10 करोड़ के मानहानि मुकदमे में फसे मध्यप्रदेश के पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान](http://images.bhaskarassets.com/thumb/1200x900/web2images/521/2024/01/20/cover-3x_1705772429.jpg)
क्या है Defamation Case On Shivraj Singh Chouhan मामला
कहते हुए कि वह 2021 में पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण से संबंधित शीर्ष अदालत के एक मामले में शामिल थे। तन्खा ने इसका खंडन किया और कहा कि उन्होंने इस संबंध में किसी अदालती कार्यवाही में भाग नहीं लिया है और न ही इस मुद्दे पर कोई याचिका दाखिल की है। तन्खा ने तीनों नेताओं के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि संबंधी मामला दायर किया है और इसके लिए वे नोटिस भेज चुके हैं। तन्खा की ओर से बीजेपी नेताओं को भेजे गए नोटिस में माफी मांगने की बात शामिल थी, लेकिन जब उनको जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने छह जनवरी 2023 को जिला अदालत में परिवाद दायर कर दिया था।