नीतीश की चुनावी पिच पर श्रमिकों का छक्का: दोगुनी मजदूरी, छुट्टी और सुरक्षा की तिहरी गारंटी

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नीतीश की चुनावी पिच पर श्रमिकों का छक्का: दोगुनी मजदूरी, छुट्टी और सुरक्षा की तिहरी गारंटी
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नीतीश की चुनावी पिच: बिहार सरकार ने श्रमिकों और गिग वर्कर्स के लिए नए नियम लागू करने की तैयारी कर ली है। ओवरटाइम पर दोगुनी मजदूरी, साप्ताहिक छुट्टी और मेडिकल लीव जैसे कई फायदे शामिल किए गए हैं।


बिहार सरकार की नई पहल: श्रमिकों को अब अधिकारों से मिलेगी ताकत

बिहार में कामगारों और श्रमिकों के लिए अब एक नई उम्मीद की किरण जगी है। राज्य सरकार ने फैक्ट्रियों, दुकानों और गिग वर्कर्स के लिए श्रम सुधारों से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की हैं। इनका मकसद यह है कि राज्य के मजदूरों को अन्य राज्यों में पलायन न करना पड़े, बल्कि उन्हें यहीं बेहतर सुविधाएं और अधिकार मिलें।

काम के घंटे और ओवरटाइम पर बड़ा बदलाव

बिहार सरकार ने तय किया है कि किसी भी श्रमिक से पूरे सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा। यदि किसी से 48 घंटे से अधिक काम लिया जाता है, तो उसे ओवरटाइम का भुगतान मिलेगा और वह भी दोगुनी दर से।

  • किसी श्रमिक से एक दिन में अधिकतम 12 घंटे तक काम कराया जा सकेगा।
  • अगर लगातार चार दिन 12-12 घंटे काम करवाया जाता है, तो बचे हुए दिनों में छुट्टी देना अनिवार्य होगा।
नीतीश की चुनावी पिच पर श्रमिकों का छक्का: दोगुनी मजदूरी, छुट्टी और सुरक्षा की तिहरी गारंटी

बिहार विधानसभा में पेश हुआ संशोधन विधेयक

बिहार सरकार ने विधानसभा में कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक 2025 पेश किया है। इसके जरिए राज्य की सभी फैक्ट्रियों में नियोजित श्रमिकों को ज्यादा ओवरटाइम करने का अवसर मिलेगा और इसके बदले उन्हें उचित मजदूरी भी दी जाएगी। साथ ही, प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगारों के लिए भी एक अलग बिल लाया गया है, जिससे उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा।


गिग कामगारों को भी मिलेगा बीमा और सुरक्षा

गिग वर्कर्स यानी डिलीवरी बॉय, ऐप बेस्ड ड्राइवर और अन्य अंशकालिक काम करने वालों के लिए बिहार गिग कामगार (पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक 2025 लाया गया है। इस बिल के अनुसार:

  • सभी गिग वर्कर्स का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
  • ड्यूटी के दौरान आकस्मिक मृत्यु पर परिजनों को ₹4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी।
  • यदि कोई गिग वर्कर दुर्घटना के चलते एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहता है, तो ₹16,000 की मदद मिलेगी।
  • एक सप्ताह से कम भर्ती रहने पर ₹5,400 की सहायता दी जाएगी।

दुकानों में काम करने वालों को भी मिलेगी छुट्टी और सुविधा

दुकानों और प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को अब हर सप्ताह एक अवकाश मिलेगा और उस दिन का वेतन भी दिया जाएगा। इसके लिए बिहार दुकान प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) विधेयक, 2025 को विधानसभा में लाया गया है।

  • सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे और रोजाना 9 घंटे से अधिक काम नहीं होगा।
  • ऐसे प्रतिष्ठान जहां 10 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं होगी।
  • 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को 6 महीनों के भीतर पंजीकरण कराना होगा।
नीतीश की चुनावी पिच पर श्रमिकों का छक्का: दोगुनी मजदूरी, छुट्टी और सुरक्षा की तिहरी गारंटी

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बीमारी में छुट्टी का प्रावधान

अब सभी कर्मचारियों को साल में 7 दिन की सवेतन बीमारी अवकाश (पेड मेडिकल लीव) दी जाएगी। इससे उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के दौरान काम से छुट्टी लेने में कोई परेशानी नहीं होगी और वेतन में भी कोई कटौती नहीं की जाएगी।


क्यों ज़रूरी थे ये बदलाव?

बिहार में लगभग 75 लाख से ज्यादा लोग रोज़गार के लिए अन्य राज्यों में जाते हैं। पलायन की इस बड़ी समस्या को देखते हुए, राज्य सरकार चाहती है कि श्रमिकों को यहीं बेहतर सुविधा और सुरक्षित कामकाज का माहौल मिले। इन नए नियमों के जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा और मजदूरों का जीवन स्तर सुधरेगा।


नीतीश की चुनावी पिच

बिहार सरकार का यह कदम राज्य के श्रमिकों और गिग कामगारों के लिए एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत है। ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, साप्ताहिक अवकाश, पेड मेडिकल लीव और बीमा सुरक्षा जैसे अधिकार श्रमिकों को न सिर्फ सम्मान देंगे बल्कि उन्हें मजबूती भी प्रदान करेंगे।

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