BJP MLA Ramdular Gond: कोर्ट ने BJP विधायक रामदुलार गोंड को रेप केस में दोषी करार देते हुए सुनाई 25 साल की सजा। सोनभद्र की एक एमपी-एमएलए अदालत ने शुक्रवार को दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को एक नाबालिग लड़की से नौ साल पहले बलात्कार करने के मामले में 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। एमपी/ एमएलए अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) एहसान उल्लाह खान ने अभियुक्त पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता के पुनर्वास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
BJP MLA Ramdular Gond
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि अदालत ने 12 दिसंबर को विधायक को दोषी करार दिया था और सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की थी। BJP MLA Ramdular Gond फैसला सुनाए जाने से पहले गोंड के वकील ने कम से कम सजा देने का आग्रह किया और अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि बलात्कार पीड़िता के परिवार की पूरी देखभाल आरोपी BJP MLA Ramdular Gond द्वारा की जाएगी।
पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक रह चुके गोंड ने बताया कि एक्ट के तहत, उन पर चार नवंबर 2014 को मामला दर्ज हुआ था। इसमें भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (दुष्कर्म), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के समय, विधायक की पत्नी ग्राम प्रधान थीं।
बलात्कारियों के एक सरगना अब कारागार के द्वार तक पहुंच गए हैं।
— UP Congress (@INCUttarPradesh) December 15, 2023
दुद्धी के बलात्कारी भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को सोनभद्र न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में 25 साल की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
बलात्कारियों का अपने अंजाम तक पहुंचना तय ही है। चाहे… pic.twitter.com/AVTRVhjCiA
पोक्सो अदालत में चल रही थी सुनवाई
मामले में, रामदुलार गोंड (BJP MLA Ramdular Gond) को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोपी बताया गया था। पीड़ित लड़की के भाई ने म्योरपुर थाना में मामला दर्ज करवाया था। गोंड उस समय विधायक नहीं थे, और मामले की सुनवाई पोक्सो अदालत में चल रही थी। गोंड के विधायक बने जाने के बाद, मामले की सुनवाई को सांसद/विधायक (एमपी/ एमएलए) BJP MLA Ramdular Gond अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया।
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