क्या मोदी सरकार के पक्ष में जाएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला? ‘Article-370’ पर CJI ने कही बड़ी बात

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Article-370, Hearing on Article 370: क्या मोदी सरकार के पक्ष में जाएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला ? ‘Article- 370 ‘ पर CJI ने कही बड़ी बात। देश के सर्वोच्च न्यायालय में पिछले 5 दिनों से जम्मू कश्मीर में ‘आर्टिकल-370’ को निरस्त करने से जुड़े केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। कल सुनवाई के 5 वे दिन CJI यानि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने ‘Article- 370’ पर कई अहम टिप्पणी की। DY चंद्रचूड़ ने कहा भारत में विलय के साथ ही जम्मू-कश्मीर देश का अभिन्न अंग है। भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा।

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J&K संप्रभु राज्य है या भारत का हिस्सा ?

भारत में विलय के साथ ही जम्मू-कश्मीर ने अपनी संप्रभुता सरेंडर कर दी थी। भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 370 के तहत यह सही है कि राज्य के कुछ विषयों पर संसद कानून नहीं बना सकता था, यानि संसद के अधिकारों को सीमित किया गया था, लेकिन इससे भारत के साथ जम्मू-कश्मीर के संबंध पर कोई असर नहीं पड़ता। पहले भी जम्मू कश्मीर भारत का अंग था और अब भी है। कश्मीर का भारत में विलय बिना किसी शर्त हुआ था। दरअसल, सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम ने पीठ के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा संविधान में जम्मू-कश्मीर को 370 का विशेष दर्जा दिया गया था।

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सुप्रीम कोर्ट में दी गई ये दलीलें ?

Article-370 इसका मतलब यह बिलकुल नहीं कि कश्मीर को सबकुछ बेरोकटोक करने की शक्तियां मिल गई थीं। संविधान में 370 वो जरिया था, जिसके तहत कश्मीर में संविधान को लागू किया जा रहा था। वहीं जफर शाह ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा अगर हमें अनुच्छेद 370 नहीं चाहिए तो हमें यह देखना होगा कि क्या यह अस्थायी था या स्थायी हो गया, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर से ‘अनुच्छेद 370’ को हटाया गया था उस समय वहां मशीनरी मौजूद नहीं थी। ऐसे में अब देखना ये होगा की यह फैसला किसके पक्ष में जाता है।

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