Aap Leader Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका, केजरीवाल के करीबी नेता संजय सिंह नहीं ले सके सांसद पद की शपथ। नेता संजय सिंह ने सोमवार को राज्यसभा सांसद पद की शपथ नहीं ली, इसका कारण यह था कि शपथ का मामला सभापति के समक्ष नहीं आया था, जैसा कि सूत्र बता रहे थे। उपराष्ट्रपति दफ्तर के सूत्रों के अनुसार, संजय सिंह की शपथ ग्रहण सदन के कामकाज में सूचीबद्ध नहीं थी और इस मामले पर राज्यसभा से कोई संचार राज्यसभा अध्यक्ष के विचार के लिए नहीं आया था। कुछ आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने सभापति से मुलाकात की .
और उन्हें लागू नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया। सदन ने निर्देश दिया है कि जब तक विशेषाधिकार समिति रिपोर्ट पर विचार नहीं करती, तब तक संजय सिंह का निलंबन जारी रहेगा।इससे पहले, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह (Aap Leader Sanjay Singh) को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आंशिक राहत दी थी, जिसके बाद उन्हें राज्यसभा में शपथ लेने की अनुमति मिली थी। संजय सिंह ने अंतरिम जमानत याचिका की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार किया और इससे वह 5 फरवरी को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कर सकते थे।

Aap Leader Sanjay Singh
संजय सिंह की ओर से वकील रजत भारद्वाज ने कहा कि अंतरिम जमानत की मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें 7 फरवरी को अन्य मामले में सुनवाई के लिए सुल्तानपुर जाना होगा। इसलिए, उन्हें केवल जाने की अनुमति मिल सकती है और वे 5 फरवरी को शपथ लेने के लिए समर्थ हो सकते हैं। ईडी ने भी संजय सिंह की मांग का विरोध नहीं किया, हालांकि अदालत ने संजय सिंह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें केवल 5 फरवरी को शपथ लेने की अनुमति दी गई थी।
दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इस मामले पर राज्यसभा के सभापति की कड़ी आलोचना की, कहते हुए कि यह संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है और राज्यसभा के सदस्यों को शपथ लेने का अधिकार है।