Mukhtar Ansari: नंद किशोर रूंगटा हत्याकांड के गवाह को धमकाने के मामले में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को साढ़े 5 साल की जेल। माफिया डॉन मुक्तार अंसारी को नई मुश्किलें आ गई हैं। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकी देने के मामले में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को दोषी ठहराया है। उन्हें साढ़े पांच साल की कड़ी सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना हुआ है। मुकदमे में सजड़ा करते हुए इस फैसले का आधार रखते हुए अदालत ने उन पर इस अपराध के लिए दण्डित किया है।
नंद किशोर रूंगटा हत्याकांड क्या है ?
महावीर प्रसाद रूंगटा, कोयला व्यापारी नंद किशोर रूंगटा के भाई, रवींद्रपुरी कॉलोनी के निवासी नंद किशोर रूंगटा की 90 के दशक में हत्या के मामले में आरोपी बने थे। वाराणसी के भेलूपुर थाने में महावीर प्रसाद रूंगटा ने मुकदमा दर्ज कराया था और अब इस मामले में उन्हें सजा हो गई है। मुकदमे की तफ्तीश के दौरान 5 नवंबर 1997 को महावीर प्रसाद रूंगटा को फोन पर धमकी मिली थी, जिसमें उन्हें बात नहीं मानने पर बम से उड़ा दिया जाएगा, धमकी दी गई थी। 1 दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ धमकाने का मुकदमा दर्ज किया गया था।
रूंगटा हत्याकांड से Mukhtar Ansari का संबंध
इस पूरे मामले में मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उन्हें अदालत ने सजा देने का फैसला किया है। लेकिन योगी सरकार के आगमन के पश्चात्, एक बार फिर हाईप्रोफाइल मामला सामने आया। 2007 में, कृष्णानंद राय की हत्या और नंद किशोर रूंगटा का अपहरण, इस पर आधारित होकर मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टरी मुकदमा दर्ज किया गया। शुक्रवार को, वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने धमकी के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए, मुख्तार अंसारी को साढ़े पांच साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया।