CM Mohan Yadav: मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन मोड़ में नजर आए मध्यप्रदेश के नए CM मोहन यादव! नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के तत्काल बाद, मोहन यादव ने बुधवार को मंत्रालय में कार्यभार संभाला। इसके तत्काल बाद, उन्होंने कैबिनेट की पहली बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें सभी जिलों में स्थित महाविद्यालयों को प्रधानमंत्री उत्कृष्ठता महाविद्यालय में उत्थान करने का निर्णय शामिल था।
नई सरकार ने लिए चौकाने वाले फैसले
वे आपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की योजना बनाने के साथ-साथ, लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग के लिए भी मार्गदर्शन दिए गए। मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के तत्काल बाद बुधवार को मंत्रालय में कार्यभार संभाला। इसके बाद ही, उन्होंने कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई। इस बैठक में नियमों का पालन करने के लिए खुले में मांस-मछली इत्यादि के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाने की बात हुई, साथ ही खाद्य विभाग के नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, कई और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।
CM Mohan Yadav के फैसलों की पूरी लिस्ट
नए मुख्यमंत्री की कैबिनेट ने (CM Mohan Yadav) 15 दिवसीय विशेष अभियान प्रदेश सरकार ने नियमों की उपेक्षा करते हुए, मुक्त में मांस-मछली आदि की खरीददारी और बिक्री पर रोक लगाने का ऐलान किया है, और इसके लिए खाद्य विभाग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। हालांकि, सरकार ने एक 15-दिवसीय विशेष पहल की घोषणा की है ताकि लोगों को इसकी सूचना मिल सके। मध्य प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णयों का ऐलान किया है। सभी जिलों में स्थित महाविद्यालयों को प्रधानमंत्री उत्कृष्ठता महाविद्यालय में सुधारा जाएगा।
- उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत, शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों की डिग्री और अंकसूची को डिजिलॉकर में अपलोड किया जाएगा।
- अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए शिकंजा कसने की योजना बनाई गई है ताकि वे जमानत पर छूटने के बाद भी फिर से अपराध न करें।
- ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित और नियम विरुद्ध प्रयोग को रोकने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
- 1 जनवरी, 2024 से सभी 55 जिलों में साइबर तहसील की व्यवस्था लागू होगी। इसके लिए आदेश जारी किए जा रहे हैं। साइबर तहसील के माध्यम से बिना आवेदन, नामांतरण और अभिलेख दुरुस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें रजिस्ट्री के बाद, क्रेता के पक्ष में अविवादित नामांतरण ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा 14 दिनों में स्वतंत्र रूप से होगा।
- तेंदुपत्ता संग्रहण दरों में वृद्धि के लिए नए आदेश जारी किए जा रहे हैं, जिसके अनुसार बोरा प्रति संग्रहण दर 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दी गई है।
- नगरीय क्षेत्रों में बिना लायसेंस के मांस-मछली आदि का अवैध खुला मार्ग विक्रय पर 15 दिवसों का प्रतिबंध लागू किया जा रहा है।
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