Delhi CM Arvind Kejriwal Bail: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत! दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला। शनिवार को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में उपस्थित होकर जमानत प्राप्त की। उन्हें ईडी के समन मामले में जमानत मिली है और अदालत ने उन्हें नियमित पेशी से भी छूट दी है। अगली सुनवाई इस मामले में एक अप्रैल 2024 को होगी।
विवाद के दौरान, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों से संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कहा। अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने इस संदर्भ में कहा कि ईडी द्वारा पूरे दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत के लिए 15 हजार रुपये के मुचलके पर बेल बॉन्ड जमा करने का निर्देश दिया है और इसके साथ ही, एक लाख रुपये की सिक्योरिटी मनी जमा करने का भी आदेश जारी किया गया है।
#WATCH | Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal leaves from his residence.
— ANI (@ANI) March 16, 2024
He is likely to appear before the Rouse Avenue Court in connection with the Delhi Excise Policy case. pic.twitter.com/l6MkC6qt4F
Delhi CM Arvind Kejriwal Bail
मुख्यमंत्री ने कोर्ट से जमानत प्राप्त करने के बाद रौज अदालत से बाहर निकल चुके हैं। बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आठ बार समन जारी किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी पूछताछ में शामिल नहीं हुए। ईडी ने पांच समन पर भी उनकी पूछताछ में शामिल नहीं होने के बाद रौज अदालत में याचिका लगाई थी।
अदालत ने केजरीवाल मामले में क्या है ?
वह वर्चुअल मोड अदालत के सामने पेश होने के बाद अगली सुनवाई की तारीख के रूप में 16 मार्च का निर्धारण किया गया था। इस बीच ईडी ने उन्हें छठी, सातवीं और आठवीं बार भी समन जारी किए। (Delhi CM Arvind Kejriwal Bail) प्रत्येक बार सीएम ने ईडी के समन को गैर कानूनी बताया और पूछताछ में शामिल नहीं हुए।